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Crop Insurance: धान पर मिलेगा 84100 रुपए बीमा तो गेहूं पर मिलेगा 86500 रुपए तक बीमा, जानिए पूरी जानकारी यहां

Crop Insurance: केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhanmantri Fasal Bima Yojana) के अंतर्गत खरीफ मौसम में फसलों के लिए बीमा भरना चालू हुआ हैं। जबकि, इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तक रखी गई हैं। किसानों को फसल का बीमा (Crop Insurance) करना अत्यंत आवश्यक होता हैं। क्योंकि, अगर किसी कारणवश अचानक से बारिश से पूरी फसल बर्बाद हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बीमा कंपनी (Insurence Company) से आर्थिक (Financial l) सहायता ले सकते हैं।

मतलब कि आपकी जब फसल बारिश से पूरी बर्बाद हो जाती है, तब खुद सरकार के माध्यम से बीमा (Insurence) कंपनी किसानों को मुआवजा देती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस योजना को एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Agriculture Insurance Company Of India Limited) से नामांकित किया गया हैं। खरीफ की फसल में बाजरा, धान और रब्बी फसल में गेहूं की फसल को इस स्कीम के माध्यम से सूचित किया हैं।

इतना भरना होगा प्रीमियम

आधिकारिक जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बैंक किसानों से बीमा (Insurance) भरने के लिए प्रति हेक्टर 1 हजार 682 रुपए प्रति एक्टर प्रीमियम (Premium) लेने वाली हैं और वहीं बाजरा की बीमा धनराशि (Insurance Amount) के लिए 33 हजार 600 रुपए रखा गया हैं।

इसलिए बैंक (Bank)  किसानों से 2 फ़ीसदी रकम (Amount) यानी की 672 रुपए प्रति हेक्टर प्रीमियम लेने वाली हैं। गेंहू के फसल का अगर आप बीमा भरते हैं, तो आपको नुकसान होने पर 86 हजार 500 रुपए बीमा प्रदान किया जाता हैं। इसके लिए बैंक आपसे प्रति हेक्टर 1297.50 रुपए प्रीमियम लेती हैं।

फसल बर्बाद होने पर करें यह काम

अगर ऐसे में आपकी फसल किसी कारण बर्बाद हो जाती हैं, तो कंपनी से मुआवजा प्राप्त करने के लिए आपको 72 घंटे के अंदर केंद्रीय सरकार (Central Government) के फसल बीमा टोल फ्री नंबर 14447 या फिर क्रॉप इंश्योरेंस एप्लीकेशन (Crop Insurance Application) के माध्यम से फसल नुकसान की सूचना देनी होगी।

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